Home Bihar नीतीश मंत्रिमंडल का फैसला, 31 मार्च तक नष्ट हो देशी शराब, 17 एजेंडों पर मुहर

नीतीश मंत्रिमंडल का फैसला, 31 मार्च तक नष्ट हो देशी शराब, 17 एजेंडों पर मुहर

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नीतीश मंत्रिमंडल का फैसला, 31 मार्च तक नष्ट हो देशी शराब, 17 एजेंडों पर मुहर
bihar Cabinet meeting Decision 2016
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bihar Cabinet meeting Decision 2016

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 17 एजेंडों पर निर्णय लिए गए।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 17 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रेल 2016 से मद्य निषेध को चरणवद्ध ढंग से लागू करने के निर्णय के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक नीतिगत निर्णय की स्वीकृति दी गई। जिसके तहत 31 मार्च तक सभी देशी शराब को नष्ट करने का निर्देश दिया गया है।

जल संसाधन विभाग (कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत दुर्गावती कैड योजना के कार्यान्वयन के लिए सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास एजेन्सी, पटना को स्थापना मद में 100.00 लाख रूपए तथा कार्य मद में 500.00 लाख रूपए अर्थात कुल 600.00 लाख रूपए (छह करोड़ रूपए) सहायता अनुदान की स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभिन्न कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरणों को विभिन्न चालू कैड योजनाओं के कार्यान्वयन के कार्य मद में स्वीकृत सहाय्य अनुदान राशि 1670.00 लाख रूपए (सोलह करोड़ सत्तर लाख रूपए) को आवश्यकतानुसार किसी भी कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण की किसी भी कैड योजना के कार्यान्वयन हेतु व्यय की अनुमति दी गई।

ब्रजेश मेहरोत्रा ने कहा कि विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के तहत राज्य के चार (4) जिलों मुंगेर, समस्तीपुर, गोपालगंज एवं शेखपुरा में नवस्वीकृत पोलिटेकनिक संस्थानों में प्रति संस्थान 36 शैक्षणिक तथा 31 गैर शैक्षणिक पदों यानी की कुल 144 शैक्षणिक तथा 124 गैर शैक्षणिक पदों के सृजन पर भी नुहर लगा दी।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत विभागान्तर्गत नवस्वीकृत शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम तथा कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय, कटिहार के लिए प्रति संस्थान 64 शैक्षणिक तथा 39 गैर शैक्षणिक अर्थात कुल 128 शैक्षणिक तथा 78 गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत ‘मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष‘ से दो लाख पचास हजार रूपए तक वार्षिक आय वाले बिहार के नागरिकों के असाध्य रोगों की चिकित्सा के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में द्वितीय अनुपूरक बजट में उपबंधित राशि 5,00,00,000/-(पांच करोड़) रूपए की निकासी एवं व्यय को स्वीकृति दी गई।

पर्यावरण एवं वन विभाग के अन्तर्गत कृषि वानिकी योजना के अन्तर्गत कृषकों को विभिन्न वर्षों में दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

प्रधान सचिव ने कहा कि विधि विभाग के अन्तर्गत उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में स्वीकृत प्रशासी पदाधिकारी के 14 पद, शपथ आयुक्त के 2 पद एवं स्टाम्प रिपोर्टर के 1 पद कुल 17 पदों को समाप्त करते हुए, इसके बदले, इनके समकक्ष सहायक निबंधक के 6 पद एवं प्रशाखा पदाधिकारी के 11 पद, कुल 17 पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई है।

वित्त विभाग के अन्तर्गत बिहार विधान मंडल सदस्यों को मोटरगाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम राशि वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त आवंटन कम हो जाने के कारण उक्त अग्रिम की स्वीकृति के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहार आकस्मिकता निधि से 4,00,00,000/- (चार करोड़ रूपए) की स्वीकृति एवं व्यय के संबंध में मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी।

प्रधान सचिव ने कहा कि परिवहन विभाग सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवांत लाभों के भुगतान के संबंध में पारित विभिन्न न्यायादेशों के आलोक में निगम को कुल 318.24 करोड़ ऋण के रूप में बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में देगा।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में पात्र परिवारों की पहचान के मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करने एवं इसके अनुरूप परिवारों की पहचान कर लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पात्र परिवारों को आच्छादित करने के लिए विभागीय अधिसूचना सं.- 8815, दिनांक- 19.11.2015 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 के अंतर्गत विकसित बिहार के सात निश्चय, कृषि रोड मैप, मानव विकास मिशन, कौशल विकास मिशन, औद्योगिक प्रोत्साहन और आधारभूत संरचना के विभिन्न कार्यक्रमों एवं सरकार के अन्य संकल्पों का मिशन मोड में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, प्राथमिकताओं को निर्धारित करने एवं निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा नियमित अनुश्रवण करने के लिए ‘बिहार विकास मिशन’ के गठन की स्वीकृति दी गई।

मेहरोत्रा ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत श्वेता मिश्रा, (बिप्रसे) को तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता, छपरा सम्प्रति वरीय उप समाहर्ता, कैमूर, भभुआ की सेवा से बर्खास्तगी की स्वीकृति दी गई।

गृह (आरक्षी) विभाग के अन्तर्गत बिहार पुलिस में स्पोर्टस कोटा में खेल-कूद में प्रदर्शन के आधार पर सक्रिय खिलाड़ियों की नियुक्ति एवं पारी से बाहर प्रोन्नति हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना सं.-9485, के कंडिका-2(ख) के नियुक्ति प्राधिकार में पुलिस महानिदेशक के स्थान पर सिपाही के लिए पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अवर निरीक्षक के लिए पुलिस उप-महानिरीक्षक सहित अन्य संशोधनों की स्वीकृति भी दी गई है।

प्रधान सचिव ने कहा कि संसदीय कार्य विभाग द्वारा षोडश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र तथा बिहार विधान परिषद के 182वें सत्र को करने की तिथि तथा उनके औपबंधिक कार्यक्रम के अनुमोदन हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत करने की स्वीकृति दी गई।

संसदीय कार्य विभाग के अन्तर्गत बिहार विधान मंडल के एक साथ समवेत अधिवेशन में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को अनुमोदित करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत करने की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत संविदा के आधार पर नियोजित अमीनों की संविदा अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।