Home India City News ‘सभी हरकतों वाली पार्टी’ होना चाहिए ‘आप’ का नाम : भाजपा 

‘सभी हरकतों वाली पार्टी’ होना चाहिए ‘आप’ का नाम : भाजपा 

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‘सभी हरकतों वाली पार्टी’ होना चाहिए ‘आप’ का नाम : भाजपा 
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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकने के मुद्दे आप पार्टी के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा पर लगाए जा रहे आरोपों को ख़ारिज करते हुए भाजपा प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा है कि केजरीवाल को आम आदमी पार्टी का नाम बदलकर ‘सभी हरकतों वाली पार्टी’ कर देना चाहिए।

भाजपा प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने सोमवार को यहां कहा कि आप पार्टी की हरकतें कभी भी खत्म नहीं हो सकती हैं। इसलिए उन्हें अपनी पार्टी का नाम बदल कर ‘सभी हरकतों वाली पार्टी’ कर लेना चाहिए क्योंकि वह दिल्ली के शासन से जुड़े गंभीर मुद्दों के प्रति चिंतित नहीं हैं। इसीलिए वह इस तरह के मुद्दों को उठकर राजनीति कर रहे हैं जबकि स्याही फेंकने वाली महिला का सम्बन्ध खुद आप पार्टी से है।

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भाजपा प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव के मुताबिक आप पार्टी जब सत्ता में आई थी, तो उसके नेताओं ने कहा था कि उन्हें किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं चाहिए और दिल्ली पुलिस से जनता की सुरक्षा चाहते थे। लेकिन अब वह जो कर रहे हैं, वह एकदम विपरीत है और एक छोटी से घटना के आधार पर आप नेता क्षुद्र राजनीति कर रही है।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में स्याही फेंकने जैसी घटनाओं को सही नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन इस घटना के बाद जनता में आप पार्टी के नेताओं पर शक जाना स्वाभाविक है। वह आप पार्टी के नेताओं से अनुरोध करते हैं कि वह ऐसी घटनाओं को राजनीति का विषय न बनाये जिसमे खुद उनकी पार्टी से जुड़े लोग शामिल पाए जाते हैं।

केजरीवाल पर स्याही फेंकने वाली महिला की पेशी आज

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर रविवार को स्‍याही फेंकने वाली आरोपी महिला भावना अरोड़ा को सोमवार सुबह रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली सरकार की ओर से अपनी ‘सम विषम ’योजना की सफलता को लेकर आयोजित ‘धन्यवाद रैली’ में रविवार को भावना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर रविवार को स्याही फेंक दी थी।

बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मॉडल टाउन थाने में पूछताछ की थी। पूछताछ में पता चला था कि वह आम आदमी सेना की पंजाब इकाई की प्रभारी है। रविवार को पुलिस ने उसे पर्सनल बेल बॉन्ड पर छोड़ दिया था। भावना के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 186, 353 और 355 के तहत केस दर्ज किया है।