Home India City News प्रेमिका के पति की हत्या करने वाले प्रेमी को सजा-ए-मौत

प्रेमिका के पति की हत्या करने वाले प्रेमी को सजा-ए-मौत

0
प्रेमिका के पति की हत्या करने वाले प्रेमी को सजा-ए-मौत
death penalty of a man who killed her girlfriend's husband
death penalty of a man who killed her girlfriend's husband
death penalty of a man who killed her girlfriend’s husband

बलिया। यूपी में बलिया के अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय कैप्टन डीपीएन सिंह की कोर्ट ने पति की हत्या करने वाले प्रेमी को बुधवार को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने पत्नी, ससुर व दो साले को उम्रकैद व 50-50 हजार रुपए जुर्माना की सजा दी है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के रसड़ा कोतवाली इलाके के अजीजपुर गांव के शत्रुध्न यादव ने कोतवाली में 14 अगस्त 2006 को अपने भतीजे राम ध्यान की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।

मुकदमे के अनुसार राम ध्यान की शादी नगरा थाना क्षेत्र के सिसवार कलां गांव में रामजीत यादव की बेटी से हुई थी। युवती का सम्बन्ध उसके गांव के मुन्ना राजभर से था। मुन्ना उस युवती से उसके ससुराल में भी आकर मिलता था। बार-बार मना करने के बाद भी उसने मुन्ना से मिलना बन्द नहीं किया। हत्या के दिन वह अपने मायके में थी।

10 अगस्त 2006 को उसने फोन कर पति को मायके बुलाया। 14 अगस्त 2006 को राम ध्यान का क्षत-विक्षत शव रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के कठुआ गांव के पास मिला। रामध्यान के चाचा शत्रुध्न यादव ने अपने तहरीर में राम ध्यान की पत्नी होसिला, प्रेमी मुन्ना राजभर ससुर रामजीत यादव व साले अवधेश और दिनेश पर राम ध्यान की हत्या का आरोप लगाया था।

अदालत में दोष सिद्ध होने पर प्रेमी मुन्ना राजभर को फांसी तथा पत्नी होसिला, ससुर रामजीत यादव, साले अवधेश व दिनेश को उम्र कैद व 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।