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कन्हैया कुमार और अन्यों पर हुई अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक

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कन्हैया कुमार और अन्यों पर हुई अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक
delhi high court stats disciplinary action against jnu's Kanhaiya Kumar, says end agitation now
jnu row
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्यों के ख़िलाफ़ विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई पर सशर्त रोक लगा दी है।

न्यायालय ने कहा है कि विश्वविद्यालय के आदेश के खिलाफ उनकी अपील पर अपीलीय प्राधिकरण द्वारा निर्णय सुनाए जाने तक यह रोक जारी रहेगी। न्याय ने कहा कि कार्रवाई पर रोक केवल इसलिए लगाई जा रही है कि भविष्य में कैंपस में यह लोग कोई हड़ताल या धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे।

यह रोक उनकी याचिका पर सुनवाई किए जाने तक जारी रहेगी। इससे पहले न्यायाधीश मनमोहन की पीठ ने कन्हैया से कहा था कि विश्वविद्यालय की कार्रवाई के ख़िलाफ़ उनकी याचिका पर तभी सुनवाई होगी जब वो अपना आंदोलन ख़त्म करेंगे।

कन्हैया कुमार के वकीलों ने उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान कहा कि वो छात्रों की भूख हड़ताल खत्म करने को तैयार हैं, बशर्ते जेएनयू इस बात का आस्वाशन दे कि छात्रों के खिलाफ कोई कारवाई नहीं की जाएगी।

वही उच्च न्यायालय ने छात्रों और वकीलों से कहा कि आपको न्यायालय से राहत की उम्मीद तभी करनी चाहिए, जब आप उसका आदर करें और उसपर विश्वास रखें। हड़ताली छात्रों ने उच्च न्यायालय के कहने पर तुरंत अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली साथ ही छात्रों ने आश्वासन दिया है कि विश्वविद्यालय में कार्य में कोई व्यवधान नहीं डालेंगे।

उल्लेखनीय है कि फरवरी में जेएनयू परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम जिसमें देशद्रोह के नारे लगाये गये थे उसकी आयोजन समिति और अन्य गतिविधियों में इन छात्रों का नाम सामने आया था।

कार्यक्रम आतंकी अफजल गुरु और मकबूल बट्ट की फांसी के खिलाफ आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में कथित तौर पर देशविरोधी नारे लगाए गए थे। इन नारों का वीडियो भी सामने आया।

‘देशद्रोह’ मामले में जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय के प्रशासन ने छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अन्य को अनुशासन तोड़ने का दोषी मानते हुए कार्रवाई की है जिसके खिलाफ छात्र भूख हड़ताल कर रहे हैं। कन्हैया पर जहां 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है वहीं उमर खालिद को एक सेमेस्टर के लिए निष्कासित किया गया है।

मुजीब गट्टू को दो सेमेस्टर के लिए निष्कासित किया है और अनिर्बान भट्टाचार्य पर पांच साल तक विश्वविद्यालय के किसी कोर्स में दाखिले पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही अनिर्बान को 15 जुलाई तक के लिए निष्कासित भी किया गया है।

इनके अलावा पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आशुतोष कुमार पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन्हें एक साल के लिए हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया है। एबीवीपी के सौरव शर्मा पर भी 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।