Home India City News हाईकोर्ट खफा, कलेक्टर से पूछा सुनवाई में युवती कैसे पहुंची?

हाईकोर्ट खफा, कलेक्टर से पूछा सुनवाई में युवती कैसे पहुंची?

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हाईकोर्ट खफा, कलेक्टर से पूछा सुनवाई में युवती कैसे पहुंची?
high court gwalior bench :
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ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में प्रस्तुत हेवियस कॉरपस याचिका पर सुनवाई के दौरान बिना आदेश के संबंधित युवती के कोर्ट के सामने आ खड़े होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और ग्वालियर कलेक्टर को कोर्ट में तलब कर डाला। कलेक्टर संजय गोयल शहर से बाहर थे, इसलिए प्रभारी कलेक्टर नीरज कुमार कोर्ट में पहुंचे।

इस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि कलेक्टर मामले की जांच कराएं और 6 जनवरी को रिपोर्ट पेश करें। मामला जस्टिस यूसी माहेश्वरी, जस्टिस एसके गुप्ता की युगलपीठ का है। हाईकोर्ट ने सवाल किया कि कोर्ट ने आदेश के बिना युवती को सुनवाई के दौरान कैसे और किस कारण से हाजिर किया गया। आखिर, इसके पीछे अधिकारियों की क्या मंशा रही?

जस्टिस यूसी माहेश्वरी व जस्टिस एसके गुप्ता की डिवीजन बेंच में नारी निकेतन से युवती की रिहाई को लेकर दायर हेवियस कॉरपस याचिका पर सुनवाई थी। इसी के दौरान कोर्ट ने कॉरपस की मौजूदगी को लेकर नाराजगी जताई और सवाल किए।

इस पर जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी शालीन शर्मा ने कहा कि कार्यालय से फोन आने के बाद उन्होंने युवती को कोर्ट में पेश किया। लेकिन अतिरिक्त महाधिवक्ता अरविंद दूदावत ने कहा कि इस तरह का कोई भी फोन ,किसी को नहीं किया गया।

इस पर कोर्ट ने कहा – नाम शालीन है और काम कैसे कैसे, आखिर नारी निकेतन में यह हो क्या रहा है? कोर्ट के आदेश के बिना ही सुनवाई में युवती को कैसे पेश कर दिया गया। वहीं युवती को कोर्ट में लेकर लाईं महिला गार्ड ने कहा कि कंपू थाने के एक एसआई ने उनसे कॉरपस युवती को कोर्ट ले जाने को मौखिक कहा था। कोर्ट ने हेवियस कॉरपस याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी।

क्या है मामला

हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में रवि परमार ने हेवियस कॉरपस याचिका दायर की थी। इसमें याचिकाकर्ता ने कहा कि पीडि़ता से दुष्कर्म के आरोप में वह बरी हो गया है। उसने पीडि़ता के साथ शादी की है। पीडि़ता बालिग है, इसलिए उसे नारी निकेतन से रिहा किया जाए।

कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता यश शर्मा और शासन की ओर से अधिवक्ता प्रवीण नेवास्कर ने पैरवी की। पीडि़ता को 25 जुलाई 2015 को करैरा कोर्ट ने कंपू स्थित राजकीय महिला अनुरक्षण गृह ग्वालियर भेजा था। तब से वह यहीं है। याचिका इसी को लेकर थी।

पहले भी दिए थे आदेश

आदेश के बिना ही युवती को पेश करने से नाराज कोर्ट ने तुरंत कलेक्टर को उपस्थित होने के आदेश सुनाए। कलेक्टर के बाहर होने के कारण प्रभारी कलेक्टर नीरज कुमार सिंह कोर्ट में उपस्थित हुए। वहीं नारी निकेतन अधीक्षक सोनम जैन भी उपस्थित रहीं। ज्ञात रहे कि नारी निकेतन की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए कोर्ट ने पूर्व में भी आदेश जारी किए थे।