Home Bihar पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को 7 साल सजा

पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को 7 साल सजा

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पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति को 7 साल सजा
husband gets 7 year jail term for burning wife alive

 

husband gets 7 year jail term for burning wife alive
husband gets 7 year jail term for burning wife alive

औरंगाबाद। शादी के एक माह के अंदर साल 2013 में पत्नी की जला कर हत्या करने वाले पति को एक स्थानीय अदालत के न्यायाधीश आरआर कुलकर्णी ने 7 साल की क ठोर सजा सुनाई है।

कुलकर्णी ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी सुभाष जारवल (24) को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई और 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया।

सरकारी वकील के अनुसार सुभाष का मृतक शीतल के साथ 14 फरवरी 2013 को विवाह हुआ था लेकिन सुभाष अपनी पत्नी के चरित्र पर पहले दिन से ही शक कर रहा था। सुभाष ने 13 मार्च 2013 की रात जब घर के अन्य सदस्य बाहर सो रहे थे तब रात डेढ़ बजे पत्नी के साथ झगड़ा किया और उसे आग के हवाले कर दिया।

पीडिता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन अत्यधिक जल जाने के कारण महिला की मृत्यु हो गई। पुलिस और तहसीलदार को मृत्यु पूर्व दिए बयान में महिला ने अपने पति को आग लगाने का जिम्मेदार ठहराया।

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने आरोपी के खिलाफ 9 गवाह पेश किए थे और आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध किया था। दोनों पक्षों की सुनवाई की बाद न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 306 और 498 के तहत आरोपी को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा और 10 हजार रूपए का जुर्माना ठोक दिया।