Home India City News हेमामालिनी के नाट्यविहार ट्रस्ट को मिली सरकारी जमीन

हेमामालिनी के नाट्यविहार ट्रस्ट को मिली सरकारी जमीन

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हेमामालिनी के नाट्यविहार ट्रस्ट को मिली सरकारी जमीन
maharashtra govt allots 2000 sq m land for hema malini's natyavihar Kalakendra Charity trust
maharashtra govt allots 2000 sq m land for hema malini's natyavihar Kalakendra Charity trust
maharashtra govt allots 2000 sq m land for hema malini’s natyavihar Kalakendra Charity trust

मुंबई।  राज्य सरकार ने भाजपा की सांसद व अभिनेत्री हेमामालिनी की नाट्यविहार संस्था को अंधेरी में 2 हजार वर्गमीटर जमीन देने का निर्णय लिया है और इससे संबंधित कागजपत्र मंगलवार को राजस्व मंत्री एकनाथ खडसे ने अपने शासकीय आवास पर हेमा मालिनी को सौपा है। राज्य सरकार ने उक्त जमीन देते समय हेमा मालिनी की ट्रस्ट पर कुछ शर्तों का अनुपालन किए जाने का निर्देश भी दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार सांसद हेमामालिनी ने शास्त्रीय संगीत , कला, नृत्य इत्यादि प्रयोजन के लिए उनकी नाट्य विहार ट्रस्ट को सांस्कृतिक संकुल बनाने के लिए जमीन दिए जाने की मांग 1996 में तत्कालीन सरकार से किया था। लेकिन उस समय हेमा मालिनी के ट्रस्ट को जमीन नहीं मिल सकी थी।

इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख द्वारा गोरेगांव में एक फिल्म निर्माता को जमीन दिए जाने के मामले में जोरदार शोरशराबा मचने की वजह से भी हेमा मालिनी को जमीन का आबंटन नहीं हो सका था। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने इन्हीं विवादों से बचने के लिए जमीन आबंटन से बचते रहे थे।

हालांकि राजस्व मंत्री एकनाथ खडसे ने हेमा मालिनी की फाईल को देखने के बाद 23  दिसंबर को ही उनकी ट्रस्ट को जमीन दिए जाने का निर्णय ले लिया था। इस बारे में आदेश जारी करते समय राजस्व मंत्री ने उक्त जमीन का उपयोग निजी कार्य के लिए न करने, सरकार द्वारा आबंटित भूखंड के कुछ हिस्से में बगीचा बनाए जाने व उसे आम नागरिकों के लिए खुला रखने  तथा ट्रस्ट की ओर बनाई जाने वाली इमारत की जानकारी जिलाधिकारी कार्यालय को देने का भी निर्देश दिया है।

साथ ही इस प्रकल्प पर खर्च होने वाली कुल रकम का २५ फीसदी रकम जिलाधिकारी कार्यालय में भरना होगा और ७५ फीसदी रकम किस तरह जुटाई जाएगी, इसकी जानकारी भी ट्रस्ट को जिलाधिकारी कार्यालय को देनी होगी। इतना ही नहीं जमीन कब्जे में मिलने के २ साल के अंदर उक्त इमारत बनाना ट्रस्ट को अनिवार्य रहेगा।