Home Breaking जाकिर नाइक के खिलाफ FIR दर्ज, 10 ठिकानों पर NIA की रेड

जाकिर नाइक के खिलाफ FIR दर्ज, 10 ठिकानों पर NIA की रेड

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जाकिर नाइक के खिलाफ FIR दर्ज, 10 ठिकानों पर NIA की रेड
NIA had registered a case against preacher zakir naiks islamic research foundation and carries out searches at 10 places
zakir naik
NIA had registered a case against preacher zakir naiks islamic research foundation and carries out searches at 10 places

मुंबई। सरकार ने विवादित मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एनआईए ने शनिवार को जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज एक मामले में मुंबई के 10 स्थानों पर छापे मारे।

एनआईए ने आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज एक प्राथमिकी में नाइक, आईआरएफ और अन्य का नाम शामिल किया है। एनआईए ने सभी कागजातों को सीलबंद करते हुए अपने कब्जे में ले लिया।. एजेंसी के अधिकारियों के साथ काफी संख्या में मुंबई पुलिस भी मौजूद रही।

सूत्र बताते हैं कि मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ एनआईए ने दर्ज एफआईआर के लिए सबूत जुटाने के लिए यह छापेमारी की है। पूछताछ के लिए नाइक को बुलाया जा सकता है। हालांकि नाइक अभी भारत से बाहर है। नाइक पर ओसामा बिन लादेन का गुणगान करने का आरोप है और उसने कहा था कि सभी मुसलमानों को आतंकवादी होना चाहिए।

आईआरफ पर पांच का बैन

बताते चलें कि केन्द्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल का बैन लगा दिया था। संस्था पर गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इसके पहले जाकिर नाइक के एनजीओ पर विदेश से चंदा लेने पर रोक लगाई गई थी।

सरकार ने अपने गजट नोटिफिकेशन में कहा था कि जाकिर नाइक का एनजीओ गैरकानूनी गतिविधियों में तो लिप्त है ही साथ ही उस पर धार्मिक भावना भड़काने का भी आरोप भी आरोप लगा था।

इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन उस वक्त घेरे में आ गई थी जब बांग्लादेश में हुए आतंकी हमले के दौरान आतंकी ने जाकिर नाइक के भाषणों का हवाला दिया था। गृह मंत्रालय आतंक रोधी कानून के तहत जाकिर नाइक की संस्था पर प्रतिबंध लगाने जा रही है।

सूत्रों की मानें तो इसको लेकर कैबिनेट की मीटिंग के लिए गृह मंत्रालय ने मसौदा भी तैयार कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों की मानें तो जाकिर नाइक की एनजीओ को प्रतिबंधित करने से पहले तमाम गैरकानूनी गतिविधियों की जांच की गई है जिसके बाद संस्था के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियों से रोकधाम अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

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