
राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई फटकार व दिए सख्त निर्देश
जयपुर।राजस्थान सरकार की ओर से डायन व मोताणा (दुघर्टना करने वाले के घर के सामने शव रखकर पैसे मांगना) पर कानून बनाने को लेकर बरती जा रही सुस्ती पर राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरूवार को कड़ी नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए राज्य सरकार को चेताया कि अगले वर्ष 11 फरवरी तक डायन व मोताणा पर सख्त कानून पारित नहीं किया गया, तो राजस्थान को महिला अधिकारियों के मामले में असंवेदनशील व पिछड़ा राज्य घोषित कर दिया जाएगा।



