Home Business पेट्रोल पंपों, हवाई अड्डों पर 2 दिसंबर के बाद नहीं चलेंगे 500 के पुराने नोट

पेट्रोल पंपों, हवाई अड्डों पर 2 दिसंबर के बाद नहीं चलेंगे 500 के पुराने नोट

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पेट्रोल पंपों, हवाई अड्डों पर 2 दिसंबर के बाद नहीं चलेंगे 500 के पुराने नोट
Petrol pumps, airports ticket counters won't accept old rs 500 notes after december 2
Petrol pumps, airports ticket counters won't accept old rs 500 notes after december 2
Petrol pumps, airports ticket counters won’t accept old rs 500 notes after december 2

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंपों और हवाई अड्डों पर 500 रुपए के पुराने नोट के स्वीकार किए जाने की समय सीमा घटाकर 2 दिसम्बर कर दी है जो कि पहले 15 दिसम्बर थी।

सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि तीन दिसम्बर 2016 से सरकारी पेट्रोलियम कंपनी के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल, डीजल और गैस आदि खरीदने में पुराने 500 रुपए के नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अधिसूचना के मुताबिक बिजली, पानी के बिल का भुगतान, रेलवे टिकट खरीदने तथा सार्वजनिक क्षेत्र के परिवहन निगम की बसों में यात्रा के लिए टिकट खरीदने में पुराने 500 रुपए के नोट 15 दिसम्बर तक स्वीकार किए जाएंगे लेकिन पेट्रोल पंप और हवाई अड्डों से हवाई टिकट खरीदने के लिए तीन दिसम्बर से इन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल भुगतान में भी तीन दिसम्बर से 500 रुपये के पुराने नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सरकार ने गत आठ नवम्बर को 500 और 1,000 रुपए के नोट के प्रचलन पर प्रतिबंध लगा दिया था।

हालांकि कुछ जरूरी सेवाओं के भुगतान में इनका इस्तेमाल शुरू में 72 घंटे के लिए और फिर बढ़ाकर 24 नवम्बर तक जारी रखा गया था। बाद में इसमें संशोधन करते हुए कहा गया कि बिजली बिल, पानी, स्कूल फीस, प्री-पेड मोबाइल कूपन, ईंधन और एयरलाइन के टिकट खरीदने के लिए केवल 500 रुपए के पुराने नोट इस्तेमाल किए जा सकेंगे।