Home India City News पाकिस्तान का झंडा फहराना अपराध नहीं : हुर्रियत कांफ्रेंस

पाकिस्तान का झंडा फहराना अपराध नहीं : हुर्रियत कांफ्रेंस

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पाकिस्तान का झंडा फहराना अपराध नहीं : हुर्रियत कांफ्रेंस
waving pakistani flag not a crime : hurriyat conference
waving pakistani flag not a crime : hurriyat conference
waving pakistani flag not a crime : hurriyat conference

जम्मू | हुर्रियत प्रमुख नेता गिलानी द्वारा पाक झंडा फहराने के बाद अपनी सफाई में रविवार को हुर्रियत कांफ्रेंस ने कहा है कि पाक झंडा फहराना अपराध की श्रेणी में नहीं आता।

पत्रकारों से बात करते हुए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता अयाज अकबर ने गिलानी के हवाले से कहा कि हुर्रियत द्वारा त्राल में आयोजित रैली में केवल पार्टी के झंडों को लगाया गया था लेकिन कुछ अति-उत्साही युवकों ने इस दौरान पाकिस्तान का झंडा लहराया। ये जम्मू-कश्मीर के लिए कोई नई बात नहीं है क्योंकि कश्मीर में कई लोग पाक का समर्थन करते हैं।
उन्होंने कहा कि वर्ष 1983 में राज्य उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक पाकिस्तानी झंडे लहराना किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता। किसी अन्य देश के झंडे लहराने का मतलब किसी देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा के तौर पर नहीं लिया जा सकता।

उन्होंने आगे पाक तथा हुर्रियत झंडे में समानता गिनवाते हुए कहा कि पाकिस्तानी झंडे और हुर्रियत कांफ्रेंस के झंडे में आधा चांद और सितारे एक जैसे हैं जो कि महज एक संयोग है क्योंकि ये चिह्न लंबे समय से इस्लाम से जुड़े रहे हैं।

बताते चलें कि त्राल में हुर्रियत कांफ़्रैंस द्वारा आयोजित रैली में अलगाववादी नेता सईद अलि शाह गिलानी तथा उनके समर्थकों ने पाक के झंडे फहराए थे। जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री ने गिलानी पर उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया था।
कार्रवाई किए जाने संबंधी मुख्यमंत्री के कल के बयान पर प्रवक्ता ने कहा, गिलानी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का सईद का बयान पूरी तरह से हताशा भरा है। उन्होंने कहा कि सईद बखूबी जानते हैं कि इसमें नया कुछ भी नहीं है। जब कभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोई मैच जीतती है तो झंडे लहराए जाते हैं और पटाखे छोड़े जाते हैं।

 

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