नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने मंगलवार को निठारी हत्याकांड से जुड़े आखिरी मामले में सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया और इस तरह 2005-2006 में नोएडा में हुए सिलसिलेवार हत्याकांड में उसके खिलाफ एकमात्र बची हुई सजा भी खत्म हो गई। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कोली की सुधारात्मक याचिका स्वीकार कर ली और उसकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति नाथ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को आरोपों से बरी किया जाता है। उसे तत्काल रिहा किया जाए। कोली को 15 साल की एक लड़की के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था और उसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी, जिसे शीर्ष न्यायालय ने 2011 में बरकरार रखा था।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अक्टूबर 2023 में निठारी से जुड़े 12 अन्य मामलों में निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सज़ा को पलटते हुए उसे बरी करने के बाद कोली ने फिर से अदालत का रुख किया। उच्च न्यायालय ने सह-आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर को भी दो मामलों में बरी कर दिया था।
शीर्ष न्यायालय ने गत सात अक्टूबर को सुधारात्मक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि वर्तमान मामले में कोली की दोषसिद्धि मुख्य रूप से एक बयान और रसोई के चाकू की कथित बरामदगी पर आधारित प्रतीत होती है, खासकर जब अन्य संबंधित मामलों में सबूत पुष्ट नहीं हुए थे।
निठारी कांड दिसंबर 2006 में उस समय सामने आया जब नोएडा के निठारी गांव में पंढेर के आवास के पास एक नाले में मानव अवशेष पाए गए। जांच में नाबालिगों और युवतियों के लापता होने और हत्याओं की एक श्रृंखला सामने आई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जांच अपने हाथ में ली और कोली पर हत्या, बलात्कार, अपहरण और सबूत नष्ट करने से जुड़े कई मामलों में आरोप लगाए, जबकि पंढेर पर अनैतिक तस्करी के एक अलग मामले में आरोप लगाए गए।
कोली को 10 से ज्यादा मामलों में दोषी ठहराया गया और उनमें से कई में उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। वर्ष 2014 में शीर्ष न्यायालय ने उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी, हालांकि बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसकी दया याचिका के निपटारे में देरी के कारण उसकी मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। पिछले साल अक्टूबर में उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के बाद पीड़ितों के परिवारों और सीबीआई ने शीर्ष न्यायालय का रुख किया, जिसने 31 जुलाई को उनकी अपील खारिज कर दी।



