रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है जिसके बाद अभी चैतन्य को जेल में ही रहना होगा।
मिली जानकारी के अनुसार चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर सोमवार को निर्णय सुनाया गया। इससे पहले 15 अक्टूबर को एसीबी-ईओडब्ल्यू की टीम ने रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष अदालत में पेश किया था। उस दौरान अदालत ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया था। चैतन्य बघेल फिलहाल 29 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में जेल में रहेंगे।
मिली जानकारी के अनुसार चैतन्य की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। आज अदालत ने अपना निर्णय सुनाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले 15 अक्टूबर को एसीबी-ईओडब्ल्यू की टीम ने रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद चैतन्य को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया था जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। चैतन्य 29 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे।
गौरतलब है कि ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार किया था। उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत हिरासत में लिया गया था।



