Home Bihar रेप आरोपी विधायक राजवल्लभ की अग्रिम याचिका खारिज

रेप आरोपी विधायक राजवल्लभ की अग्रिम याचिका खारिज

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रेप आरोपी विधायक राजवल्लभ की अग्रिम याचिका खारिज
court rejects anticipatory bail petition of Nawada MLA Raj Ballabh Yadav in connection with a rape case
court rejects anticipatory bail petition of Nawada MLA Raj Ballabh Yadav in connection with a rape case
court rejects anticipatory bail petition of Nawada MLA Raj Ballabh Yadav in connection with a rape case

पटना। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में फंसे नवादा के राजद विधायक राजवल्लभ यादव की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। बिहारशरीफ कोर्ट की विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रश्मि शिखा ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया।

फैसले के बाद राजवल्लभ के वकील कमलेश कुमार ने कहा कि फैसले की कॉपी के अध्ययन के बाद ही यह निर्णय लिया जाएगा कि उच्च न्यायालय में अपील की जाए अथवा सरेंडर किया जाए।

पीड़िता के वकील ने कहा यह एक जघन्य अपराध है। उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे अपराध में आरोपित को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। उन्होंने दिल्ली के निर्भया कांड में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का भी हवाला दिया।

राजवल्लभ यादव की चल-अचल संपत्ति जब्त होगी। हथियारों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। विधायक के नाम पर निबंधित गाड़ियां भी जब्त होंगी। पटना सेंट्रल रेंज के डीआईजी शालिन ने नालंदा एसपी को इस बाबत ये आदेश दिए हैं।

डीआईजी ने अपने आदेश में कहा है कि राजवल्लभ के नाम जितने भी हथियार के लाइसेंस हैं, उनके नाम पर अगर खान व बालू निकालने का लाइसेंस है तो उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लाइसेंस रद्द किया जाए। ठेकेदारी का लाइसेंस भी रद्द करने का आदेश दिया गया है।

विधायक के नाम पर कितनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन है, उन्हें डीटीओ से जानकारी प्राप्त कर जब्त करने का भी निर्देश डीआईजी ने दिया है। कहा गया है कि कार्रवाई में देरी नहीं की जाए।

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