2000 रुपए के नोट का प्रचलन बंद, बदलने की डेट लाइन 30 सितंबर

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के बाद नवंबर 2016 में चलन में आए दो हजार रुपए के नोट के प्रचलन को बंद करने की शुक्रवार को घोषणा की लेकिन 30 सितंबर तक यह मुद्रा बदली या जमा की जा सकेगी।

रिजर्व बैंक ने इस संबंध में एक बयान जारी करके कहा कि नवंबर 2016 में प्रचलित 500 रुपए और एक हजार रुपए के बैंक नोट के प्रचलन को बंद करने के बाद अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए दो हजार रुपए के नोट जारी किए गएये थे। वर्ष 2018-19 में ही दो हजार रुपए के नोट की छपाई बंद कर दी गई थी और जो प्रचलन में हैं उनमें से 89 प्रतिशत नोट मार्च 2017 से चलन में आए थे। इन नोटों की लाइफ चार से पांच वर्ष बताई गई थी।

बयान में कहा गया है कि मार्च 2018 में 6.73 लाख करोड़ रुपए मूल्य के दो हजार रुपए के नोट प्रचलन में थे जो कुल प्रचलित नोटों का 37.3 प्रतिशत था। यह संख्या मार्च 2023 में घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपए पर आ गई और कुल प्रचलित नोट में इसकी हिस्सेदारी भी घटकर 10.8 प्रतिशत हो गई। वर्तमान में जो बैंक नोट प्रचलन में है वे अर्थव्यवस्था की मांग पूरी करने में सक्षम हैं इसलिए केन्द्रीय बैंक की स्वच्छ नोट नीति के तहत दो हजार रुपए के नोट को प्रचलन से वापस लेने का निर्णय लिया गया है।

उसने कहा कि दो हजार रुपए के नोट हालांकि 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बने रहेंगे। वर्ष 2013-14 में भी इसी तरह से प्रचलन के रुपए वापस लिए गए थे। उसने कहा कि दो हजार रुपए के नोट 30 सितंबर तक लोग बदल सकते हैं या जमा करा सकते हैं। 23 मई से एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपए बदले जा सकेंगे।

रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकों को दो हजार रुपए के नोट तत्काल प्रभाव से जारी नहीं करने की सलाह दी गई है। उसने कहा कि बैंकों के लिए अलग से निदेशानिर्देश जारी किए गए हैं और 20 हजार रुपए तक के दो हजार रुपए के नोट बदलने की व्यवस्था उसके 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी की गई है।

सात लाख रुपए के भुगतान एलआरएस टीडीएस सीमा से बाहर

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड से सात लाख रुपए तक भुगतान लिब्रलाइज्ड रेमिटैंस स्कीम (एलआरएस) में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) सीमा में शामिल नहीं है।

वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में आज जारी स्पष्टीकरण में कहा कि इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड से सात लाख रुपए के वार्षिक भुगतान पर एलआरएस के तहत टीसीएस कटौती की सीमा से बाहर रखा गया है। इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए किए गए भुगतान पहले की तरह जारी रहेंगे। हालांकि इसमें किए गए आवश्यक बदलाव अलग से जारी किए जाएंगे।