अवैध हथियारों की बरामदगी के मामले में आतंकवादी को 7 वर्ष की सजा

अजमेर। राजस्थान में अजमेर स्थित टाडा अदालत ने राज्य के खुड़िया निवासी एक आतंकवादी को अवैध हथियारों की बरामदगी मामले में सात साल की सजा सुनाई है।

यह मामला 1989 का है, जब भारत-पाक सीमा पर हथियारों की तस्करी मामले में बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) ने कार्यवाही कर खुड़िया निवासी सुदर्शन सिंह जट के घर से अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया जिसमें राइफल्स तथा कारतूसों की बड़ी मात्रा थी।

मामला घड़साना पुलिसथाना हाल अनूपगढ़ जिले से जुड़ा था। न्यायालय में पेशी के दौरान आरोपी फरार होने के बाद 30 साल तक फरार रहा और तीन माह पहले ही अजमेर की टाडा अदालत में समर्पण किया।

न्यायाधीश महावीर प्रसाद गुप्ता ने अपने फैसले में आतंकवादी सुदर्शन सिंह जट को सात साल की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी वरिष्ठ लोक अभियोजक बृजेश कुमार पांडे ने की।