अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके मान्यता प्राप्त नहीं : चुनाव आयोग

चेन्नई। भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया कि अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं है।

चुनाव आयोग ने यह दलील सेल्वाकुमार नामक व्यक्ति द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान दी। सेल्वाकुमार ने 27 सितंबर को करूर में विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ के बाद टीवीके की मान्यता रद्द करने की मांग की थी।

चुनाव आयोग के वकील निरंजन राजगोपाल ने मुख्य न्यायाधीश एम एस श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की पीठ के समक्ष दलील देते हुए कहा कि यह याचिका मान्य नहीं होगी, क्योंकि टीवीके एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं है।

चुनाव आयोग की दलीलों के बाद पीठ ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को छोड़कर करूर भगदड़ से संबंधित सभी मामलों को उच्च न्यायालय के प्रशासनिक विभाग के सामने रखे। इन मामलों के लिए एक पीठ का गठन किया जाएगा।

शुरुआत में यह याचिका मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में दायर की गई थी। बाद में लेकिन इसे मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया और मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया गया, क्योंकि याचिका में मुख्य पक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त थे।

याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग को निर्देश देने की भी मांग की कि वह 5 फरवरी, 2024 के निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए राज्य भर में राजनीतिक रैलियों, जुलूसों और चुनाव अभियानों में बच्चों और महिलाओं को लाने पर सख्ती से प्रतिबंध लगाए।

उन्होंने यह भी निर्देश देने की मांग की कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अनिवार्य रूप से उपरोक्त मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक करारनामा पेश करें। चुनाव आयोग इन मानदंडों का पालन नहीं करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की कार्रवायी भी करे।