जौनपुर में बालक से अप्राकृतिक दुष्कर्म के दोषी खालिद को 25 वर्ष की कैद

जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने शनिवार को आठ माह पूर्व 9 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 25 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन के अनुसार जिले में खेतासराय थाना क्षेत्र निवासी वादिनी ने स्थानीय थाने में अभियोग पंजीकृत करवाया कि नौ अप्रैल को उसके गांव का ही रहने वाला युवक खालिद पुत्र लतीफ उसके 9 वर्षीय पुत्र को गांव की गली में ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म व अश्लील कृत्य किया।

पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने बच्चे से अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी युवक खालिद को दोषसिद्ध पाते हुए पाक्सो ऐक्ट के अंतर्गत 25 वर्ष के कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।