बोर्ड परीक्षा में दो फर्ज़ी अभ्यर्थी एवं एक नकल करते अरेस्ट

अजमेर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी परीक्षा में सोमवार को जोधपुर के औसियां में दो फर्जी परीक्षार्थी पकड़ में आए। नकल का एक मामला सामने आया है। इन सभी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चन्द्र शर्मा ने बताया कि नकल रोकने के लिए तैयार टीम ने नागौर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरनेल में आकस्मिक चैकिंग के दौरान एक परीक्षार्थी नकल करते पकड़ा गया। इसके साथ ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय औसियां जोधपुर में नकल के 2 प्रकरण पकड़े गए।

स्वयंपाठी परीक्षार्थी के उपस्थिति पत्रक पर वीक्षक द्वारा हस्ताक्षर करवाते वक्त हस्ताक्षर संदेहपूर्ण लगने पर परीक्षार्थी पर संदेह हुआ। इसकी सूचना पर्यवेक्षक को दी गई। पर्यवेक्षक ने केन्द्राधीक्षक को अवगत करवाने पर जांच में पाया गया कि परीक्षार्थी फर्जी आधार कार्ड बनाकर उपस्थित हुआ हैं।

इसके बाद टीम द्वारा सघन तलाशी में एक और फर्जी परीक्षार्थी की पहचान की गई। इन दोनों परीक्षार्थियों का नियमानुसार बयान दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही कर पुलिस थाना औसिंया में मुकदमा दर्ज करवाकर दोनों को पुलिस के सुपुर्द किया गया।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के दुरुपयोग पर होगी कार्यवाही

बोर्ड परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों के लिए व्यवधान रहित अध्ययन सुनिश्चित करने के लिए ध्वनी विस्तार यंत्रों का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट डॉण् भारती दीक्षित ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण ;नियंत्रण एवं रोकथामद्ध नियम.2000 के अनुसार रात्रि 10 बजे प्रातः 6 बजे के मध्य ध्वनि प्रसारक एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउड स्पीकर के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है। वर्तमान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन करवाया जा रहा है।

अजमेर जिले में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउड स्पीकर का प्रयोग निषेध रहेगा। इस अवधि के अलावा किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक व विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से नहीं किया जा सकेगा। इस आदेश के उल्लघंन पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेटए पुलिस उपअधीक्षक,ए तहसीलदार व थानाधिकारी इस आदेश की पालना सुनिश्चित करेंगे व उल्लघंन होने पर उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करेंगे।