त्रिपुरा में बेटी की अस्मत लूटने वाले पिता को 20 साल का कारावास

अगरतला। त्रिपुरा के धलाई जिला अदालत ने बुधवार को अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक पिता को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। धलाई जिला अदालत के विशेष न्यायाधीश सूर्यदेव सिंह ने आरोपी राजकुमार भर (30) को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा के तहत दोषी ठहराया।

त्रिपुरा के धलाई जिले के कमालपुर थाने के अंतर्गत राची पारा इलाके के आरोपी ने अपने कृत्यों को 22 जनवरी 2019 की रात को उस दौरान अंजाम दिया, जब उसकी पत्नी की अपने मायके गई हुई थी। अगले दिन जब उसकी मां लौटी तो उसने पुत्री को घायल पाया। महिला ने अपने पति से इस बारे में पूछा तो वह सही कारण नहीं बता पाया।

मां ने तुरंत थाने में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोषी के कबूलनामे के अलावा अपराध के बारे में कई सबूत अदालत को सौंपे, जिसके आधार पर अदालत ने उसे 20 साल कारावास की सजा सुनाई।

इस बीच, त्रिपुरा बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सोमवार को विशालगढ़ थाना क्षेत्र में बालिका (9) के साथ, उसके पड़ोस में रहने वाले एक किशोर (17) के दुष्कर्म करने के मामले में जांच शुरू कर दी है। आयोग के अनुसार यह घटना उस दौरान हुई, जब बालिका के माता-पिता के काम पर गए हुए थे।

उनके लौटने पर पीड़िता ने मां को घटना के बारे में बताया। जिसके बाद उन्होंने किशोर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन किशोर अदालत ने उसे जमानत दे दी, क्योंकि पुलिस पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी।

पुलिस के अनुसार अस्पताल के डॉ. रियल मजूमदार ने कथित तौर पर जांच के दौरान किशोरी को डराया, धमकाया और मेडिकल परीक्षण न कराने के लिए कहा। विशालगढ़ महिला थाने ने डॉक्टर के व्यवहार को लेकर विशालगढ़ एसडीएम को लिखित रिपोर्ट सौंपी और स्थानीय लोगों ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मंगलवार रात से विशालगढ़ उपमंडल अस्पताल में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।